ईपीएबीएक्स


भारत संचार निगम लिमिटेड कुछ निश्चित वाणिज्यिक / तकनीकी शर्तों पर बीएसएनएल नेटवर्क से जुड़े उपभोक्ताओं को अपना पीएबीएक्स/ईपीएबीएक्स उपयोग करने की अनुमति देता है:
  • ईपीएबीएक्स रखने वाले उपभोक्ताओं के प्रकार के बारे में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अनुमोदन दिया जाना चाहिए।
  • उपभोक्ताओं के परिसरों से बाहर एक्सटर्नल एक्सटेंशनों की अनुमति केवल संबंधित प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन और विभागीय टैरिफ के अनुसार प्रभार लगाने के बाद ही दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां ईपीएबीएक्स रखने वाले उपभोक्ताओं के परिसरों के भीतर एक्सटर्नल एक्सटेंशन उपलब्ध कराए जाते हैं जो किसी सार्वजनिक सड़क का उपयोग किए बिना अपना केबल एवं तार इस्तेमाल करते हैं, से कोई प्रभार नहीं वसूला जाता।
  • ईपीएबीएक्स के बंद होने के बाद उपभोक्ता परिसर में छोड़े गए इंटरनल एक्सटेंशन की विद्यमान इंटरनल वायरिंग के उपयोग के लिए स्वतंत्र है।
  • विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के स्वामित्व वाले ईपीएबीएक्स से एक्सटर्नल एक्सटेंशन उपलब्ध कराई जा सकती हैं और उनका प्रभार लिया जा सकता है। विभाग द्वारा भूमिगत केबलों और लाइनों का रखरखाव करना जारी रह सकता है, क्योंकि इनका उपयोग उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न दबरसंतार सेवाओं में किया जा सकता है।
  • जिन मामलों में यदि भारत संचार निगम लिमिटेड यह महसूस करता है कि यदि कंपनी द्वारा विद्यमान केबल / ओवरहैड वायर का उपयोग नहीं होना है / होने की संभावना नहीं है, तो उसे परिसंप्त्ति का ह्रास मूल्य वसूल करने के बाद उसे उपयोगकर्ता तो सौंपा जा सकता है।
  • जहां उपभोक्ता स्वयं ईपीएबीएक्स की एक्सटर्नल एक्सटेंशनों की व्यवस्था करता है और उनका रखरखाव करता है, तो उनके किसी सार्वजनिक सड़क को क्रास करने की दशा में लागू लाइसेंस शुल्क प्रभारित किया जाएगा।
  • जहां पीबीएक्स/पीएबीएक्स सुविधाएं गारंटी अवधि की समाप्ति से पहले सरेंडर की जाती हों, उन्हें कंपनी नियमों के तहत नियमित किया जाएगा।