स्थायी नॉन-एसएस
नॉन-ओवाईटी श्रेणी :
नॉन-ओवाईटी के अंतर्गत, टाइप (ग्रामीण अथवा शहरी) एवं एक्सचेंज की क्षमता के आधार पर रु. 500/- अथवा रु. 2,000/- के आरंभिक डिपॉजिट के भुगतान पर आवेदनों का पंजीकरण किया जाता है. डिपॉजिट के भुगतान की तारीख से से टेलीफोन की इंस्टालेशन की तारीख की अवधि के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट पर एक वर्ष के लिए देय ब्याज के बराबर राशि अदा की जाती है. नॉन-ओवाईटी श्रेणी के अंतर्गत पांच स्कीम हैं, जो इस प्रकार हैं:
4. नॉन-ओवाईटी एसएस स्कीम :
इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कोटियों के आवेदक पात्र हैं:-
- विदेशी मिशन एवं एंबेसियां.
- संयुक्त राष्ट्र संगठन.
- सांसद, विधान सभा सदस्य एवं निगम पार्षद.
- विशिष्ट व्यक्ति
- सभी न्यायालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारी
- राज्य और कंद्र सरकारी सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी, जिनका मासिक मूल वेतन पांचवे वेतन आयोग के क्रियान्वयन से पहले रु. 3,700/- और इससे अधिक हो और उनकी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व दिनांक 13.8.1998 से रु. 12,000/- रहा हो. दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के अधिकारियों के मामले में वेतन की सीमा रु. 3,000/- और इससे अधिक (पुराना वेतनमान) और सेवानिवृत्ति (सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी एसएस श्रेणी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, यदि उस स्टेशन पर उनके नाम से पहले ही कोई टेलीफोन हो) से एक वर्ष पूर्व दिनांक 13.8.1998 से रु. 10,000/- रहा हो.
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के निवर्तमान चेयरमैन और जिला परिषदों के सदस्य.