लीज्ड लाइन


क्लोज्ड यूजर ग्रुप पर टिप्पणियां:

  • नियामक इकाईयां जैसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सिक्योरिटीज एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) इनमें से किसी भी क्लोज्ड यूजर ग्रुपों से बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के कनेक्ट हो सकते हैं बशर्ते वे नेटवर्कों के बीच ट्रेफिक को स्विच न करें और इस आशय का शपथपत्र दें। उनके द्वारा शपथपत्र के उल्लंघन के मामले में, अनुमोदन की तारीख से इंटरकनेक्शन फीस लगाई जाएगी।
  • बशर्ते प्रोडक्ट अथवा सर्विस के अंतिम उपयोगकर्ता क्लोज्ड यूजर ग्रुप का भाग नहीं होंगे और साथ ही नेटवर्क ग्रुप के वैध आंतरिक संपर्कों के लिए होगा, जहां दूरसंचार सेवाओं और इसके लाभों की पुनः बिक्री नहीं होती है। उपरोक्त पैरा 5, 6 और 7 के समक्ष दर्शाई गई कंपनियों के लिए एमआरटीपी अधिनियम, 1969 में उपलब्ध परिभाषाएं ली जाएंगी।
  • डेडिकेटिड/कैप्टिव नेटवर्कों के मामले में क्लोज्ड यूजर ग्रुप के उपयोग के लिए उपकरण पर लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस (जैसा सरकार द्वारा दिया जाता है) के दायरे में स्वामित्व होना चाहिए जिसे वह आपरेट करेगा। तीसरी पार्टी के स्वामित्व और सेवा के प्रावधान की अनुमति नहीं है।
  • क्लोज्ड यूजर ग्रुप को वैधता की अनुमत अवधि के दौरान अपना चरित्र बनाए रखना होता है।
  • यदि किसी सिंगल पार्टी को लीज्ड लाइन नेटवर्क से विदेश में नेटवर्क हायर करने वाली प्रमुख/सहायक कंपनियों (कोई भी नेटवर्क जो क्लोज्ड यूजर ग्रुप श्रेणी में आता हो) को लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी दी जाती है, ऐसे नेटवर्क को प्रभार अथवा अन्य उद्देश्य से क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क नहीं माना जाता।
  • उनकी कंपनियों के इंटरकनेक्टिड होलसेल ट्रेडरों / एजेंटों को क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क के मुख्य किरायादाताओं से कनेक्ट होने की अनुमति इस आधार पर दी जाती है इंटरकनेक्टिड कंपनियों के होलसेल ट्रेडरों / एजेंटों से ऐसे सर्किट के चालू होने की तिथि से मुख्य किरायादाताओं के क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क से जुड़े ऐसे प्रत्येक सर्किट से इन सर्किटों के लिए किराये की 25% राशि अतिरिक्त ली जाएगी।
  • प्राइवेट लीज्ड लाइन नेटवर्कों को आईनेट/एचवीनेट/आरएबीएमएन से कनेक्ट होने की अनुमति दी गई थी। एक सिंगल पार्टी लीज्ड लाइन नेटवर्क को ऐसे इंटरकनेक्शन के कारण एक क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क नहीं माना जाता। आईनेट/एचवीनेट/आरएबीएमएन के माध्यम से एक प्राइवेट लीज्ड लाइन नेटवर्क एक्सेस करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा बशर्ते नेटवर्क हायर करने वाला अपने नेटवर्क से ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को टेलीकॉम सर्विसेज की बिक्री न करता हो।