स्थायी नॉन-स्पेशल


नॉन-ओवाईटी श्रेणी :

नॉन-ओवाईटी के अंतर्गत, टाइप (ग्रामीण अथवा शहरी) एवं एक्सचेंज की क्षमता के आधार पर रु. 500/- अथवा रु. 2,000/- के आरंभिक डिपॉजिट के भुगतान पर आवेदनों का पंजीकरण किया जाता है. डिपॉजिट के भुगतान की तारीख से से टेलीफोन की इंस्टालेशन की तारीख की अवधि के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट पर एक वर्ष के लिए देय ब्याज के बराबर राशि अदा की जाती है. नॉन-ओवाईटी श्रेणी के अंतर्गत पांच स्कीम हैं, जो इस प्रकार हैं:

2. नॉन-ओवाईटी स्पेशल स्कीम:

इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए निम्नलिखित प्रकार के आवेदक पात्र हैं:-

  • मान्यप्राप्त डिग्री धारक अथवा किसी अनुमोदित प्रणाली द्वारा मेडीसिन या सर्जरी में डिप्लोमा धारक और मेडीकल काउंसिल में पंजीकृत डॉक्टर.
  • बार कौंसिल वाले एडवोकेट
  • न्यायिक अधिकारी
  • योग्यता प्राप्त नर्सें एवं मिडवाइफ
  • नेत्रहीन व्यक्ति, जिसे जिला स्तर के एक सरकारी अस्पताल के सीएमओ, एमएस या ऑप्थेल्मिक सर्जन द्वारा दृष्टि बाध्यता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण का पात्र है. एक कल्याणकारी उपाय के रूप में इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत नेत्रहीन व्यक्ति को किराये और अग्रिम किराया जमा में 50% की रियायत की अनुमति दी जाती है.
  • समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा पंजीकृत समाचार-पत्र, जर्नल एवं मैगज़ीन
  • पंजीकृत न्यूज़ एजेंसियां.
  • प्रसिद्ध प्रेस संवाददाता और प्रेस फोटोग्राफर.
  • सार्वजनिक संस्थान (सार्वजनिक निधि द्वारा और जनता की भलाई के लिए चलने वाले), सरकारी स्कूल एवं कॉलेज, किंतु प्राइवेट स्कूल एवं कॉलेज नहीं. चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन एवं मिशन, अनाथालय, लेपर हाउस, जनता अस्पताल, पंजीकृत ट्रेड यूनियन, सहकारी समितियां, खेलकूद एवं सांस्कृतिक संगठन
  • लघु उद्योग
  • प्रसिद्ध व्यक्ति
  • वैधानिक सहायता प्राप्त समितियां
  • न्यूरोपैथ, फिजियोथेरेपिस्ट एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट
  • युद्ध विधवाएं एवं विकलांग सैनिक (कोई पंजीकरण और इंस्टालेशन प्रभार नहीं और सामान्य से आधा किराया), तीनों रक्षा सेवाओं के वीरता पुरस्कार विजेताओं और वारता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के विजेताओं को किराये में 100% की छूट.
  • रक्षा कार्मिक, भूतपूर्व सैनिक
  • केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त स्वंतत्र विद्यार्थी हॉस्टल.

Note: इस श्रेणी के अंतर्गत बुकिंग के लिए पात्र सभी आवेदक ओवाईटी स्पेशल स्कीम के अंतर्गत भी बुकिंग के लिए पात्र हैं.